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'स्वच्छ हवा में सांस लें, मिठाई पर खर्च करें अपना पैसा': पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने से SC का इनकार

दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है।


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। अनुरोध को सुनने से इनकार करते हुए, SC ने कहा, "लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें"।


दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है।


सरकार ने यह भी कहा कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।


सितंबर में, शहर सरकार ने 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें दिवाली भी शामिल है, जिसका पालन वह पिछले दो वर्षों से कर रही है।


राय ने कहा कि एक जन जागरूकता अभियान, "दीये जलाओ पटाखे नहीं", 21 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी।


मंत्री ने कहा, "दिल्ली में पटाखों की खरीद और फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।" राय ने कहा कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है।

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