top of page

लाउडस्पीकर विवाद: सुबह अज़ान के दौरान मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं द्वारा बजाई गई हनुमान चालीसा

  • Vaishali
  • 4 मई 2022
  • 2 मिनट पठन

राज ठाकरे ने मांग की थी कि मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकरों को 3 मई तक हटा दिया जाए, ऐसा न करने पर अज़ान के समय हनुमान चालीसा को उच्च आवाज में बजाया जाएगा।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे की 3 मई की समय सीमा के बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार (4 मई) की सुबह मुंबई के चारकोप में सुबह की अजान के दौरान हनुमान चालीसा चलाई गई।


राज ठाकरे ने मांग की थी कि मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकरों को 3 मई तक हटा दिया जाए, ऐसा न करने पर अज़ान के समय हनुमान चालीसा को उच्च आवाज में बजाया जाएगा। अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए, MNS प्रमुख ने मंगलवार को कहा, "मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि कल, 4 मई, यदि आप लाउडस्पीकरों को अज़ान बजते हुए सुनते हैं, तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं!


रविवार को औरंगाबाद में उनकी मेगा रैली के बाद, पुलिस ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर उनके "भड़काऊ" भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। 53 वर्षीय राजनेता पर भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (अपराध नहीं होने पर कारावास के साथ दंडनीय अपराध करना) और 117 (जनता द्वारा और 10 से अधिक व्यक्तियों को अपराध करने के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।


जबकि मुंबई पुलिस ने मंगलवार शाम को संज्ञेय अपराधों को रोकने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया। MNS नेताओं ने अपने पार्टी प्रमुख के खिलाफ आगे की कार्रवाई के मामले में सड़कों पर उतरने की धमकी दी है।


इसके अलावा, महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।

लाउडस्पीकर विवाद पर शिवसेना सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद ने कहा, "सरकार किसी अल्टीमेटम पर नहीं चलती है। राज्य में कानून का राज है।"


コメント


bottom of page