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यूपी में COVID-19 पॉजिटिव कर्मचारियों को बिना वेतन कटौती के 7 दिन की छुट्टी मिलेगी: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी।

नई दिल्ली: COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार (10 जनवरी, 2022) को सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निजी कार्यालय का कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो उसे वेतन सहित सात दिन का अवकाश दिया जाए। आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कार्यालयों में COVID-19 हेल्प डेस्क स्थापित की जानी चाहिए और किसी को भी बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।


मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, सीएम ने अधिकारियों को सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों में आवश्यक सेवा विभागों को छोड़कर कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति को लागू करने और घर से काम करने को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।"


सीएम ने कहा कि अस्पतालों में ओपीडी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाए और विशेष मामलों में मरीजों को अस्पतालों में बुलाया जाए। आगे उन्होने कहा, "टेलीकॉम कंसल्टेंसी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

यूपी के सीएम ने यह भी कहा कि अगले महीने शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए COVID-19 के खिलाफ शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।


उन्होंने कहा, "जिन जिलों में मतदान हो रहे हैं, वहां सभी को 10 दिन पहले टीका लगाया जाना चाहिए और इस संबंध में एक योजना तुरंत तैयार की जानी चाहिए,"

इस बीच, उत्तर प्रदेश ने पिछले 24 घंटों में 8,334 नए COVID-19 मामले दर्ज किए। वर्तमान में, राज्य में कुल 33,946 सक्रिय कोरोनावायरस मामले हैं, जिनमें से 33,563 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।


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