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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: मुंबई की अदालत ने सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई

शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और उनके खिलाफ ईडी के आरोपों को "झूठा" बताया है।

नई दिल्ली: मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।


60 वर्षीय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल (पंक्ति मकान) के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था।


उन्हें सोमवार को न्यायिक रिमांड की समाप्ति पर विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी।


ईडी की जांच पात्रा 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और उनके खिलाफ ईडी के आरोपों को "झूठा" बताया है।


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