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दिल्ली ने कोविड प्रतिबंधो में और ढील दी, अब खुल सकेंगे स्पा, सिनेमा हॉल; सोमवार से 100 फीसदी क्षमता

पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति में सुधार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को फिर से खोलने का फ़ैसला लिया है। नए दिशानिर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से प्रभावी होंगे।


कोविड -19 की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई

अप्रैल और मई में कोरोनोवायरस की दूसरी लहर के दौरान शहर में मामलों और मौतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी। लेकिन अब जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से स्थिति में सुधार हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को फिर से खोल रही है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश के अनुसार, “दिल्ली के एनसीटी में कोविड -19 की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि कोविड -19 रोगियों की संख्या और सकारात्मकता में गिरावट आई है। स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कोविड -19 प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उचित सावधानी और देखभाल बनाए रखनी होगी।”

66 नए मामले दर्ज

दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 66 नए मामले दर्ज किए गए और संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 52 मरीज ठीक हुए हैं। शहर में कुल 587 एक्टिव केस हैं।

किन गतिविधियों से रोक हटाई गई

• सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।

• रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत तक बैठने की अनुमति है।

• दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक की अनुमति है।

• सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में बैठने की सुविधा के 50 प्रतिशत क्षमता तक अनुमति होगी ।

•कोच में शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो द्वारा परिवहन की अनुमति होगी। किसी भी खड़े यात्री को अनुमति नहीं दी जाएगी।

•अंतिम संस्कार सभाओं की अनुमति दी जाएगी, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा होगी।

•कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ विवाह संबंधी सभा की अनुमति होगी।

•धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।

•स्पा खोलने की अनुमति होगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को कोविड -19 वैक्सीन का दोनो डोज़ लगा होना और हर पंद्रह दिन का आरटीपीसीआर परीक्षण होना भी अनिवार्य होगा

•शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बसों (अंतरराज्यीय) द्वारा परिवहन की अनुमति होगी।

•बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) एगजीबिसन को दिल्ली में 26 जुलाई से अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल बिजनेस विजिटर्स के साथ।

इन गतिविधियों पर अभी भी रोक

सभी स्कूल, कॉलेज/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाओं और पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली ही नहीं पुरे देश को कोविड महामारी की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था जो काफी घातक और जानलेवा साबित हुई जिसने प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जान ली। कोविड मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण दिल्ली शहर के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ।


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