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चारा घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये जुर्माना

विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार, 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को रांची के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी ठहराया गया था - चारा घोटाला का पांचवा मामला जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।

रांची: रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अंतिम और पांचवें चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई। विशेष सीबीआई अदालत ने मामले के सिलसिले में बिहार के वरिष्ठ राजनेता पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था और उन्हें झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का दोषी पाया था।


प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ के एम प्रसाद मुख्य आरोपी हैं।

हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने 24 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने तब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसके शशि ने पहले लालू यादव और अन्य 99 आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।


आरजेडी सुप्रीमो, जिन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, ने दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत हासिल कर ली है।

यह घोटाला तब हुआ जब झारखंड के गठन से पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।


चारा घोटाला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया। सीबीआई ने जून 1997 में प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया। एजेंसी ने प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए।


केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चारा घोटाले के सिलसिले में 15 से अधिक वर्षों में 565 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इस बीच, सीबीआई आज तक छह आरोपियों का पता नहीं लगा सकी और इस दौरान 55 आरोपियों की मौत हो गई।


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