केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से कहा कि कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी होने के बाद केंद्र सरकार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करेगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रयास करता है, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, एक बार कोविड टीकाकरण अभियान पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा।
शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया, जब उन्होंने मंगलवार को संसद भवन में उनसे मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठन के मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद, अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि केंद्र सरकार सीएए के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी, जब कोविड टीकाकरण की तीसरी डोज पूरी हो जाएगी।
सरकार ने अप्रैल में बूस्टर डोज टीकाकरण शुरू की है और इसके नौ महीने में पूरा होने की उम्मीद है।
शाह से मुलाकात करने वाले अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ भाजपा की चल रही राजनीतिक लड़ाई से संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की सूची दी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं, हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से मुखर मांग की गई है।
शाह ने कहा है कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।
Comments